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What is National Pension System? Kya Hai राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली?
National Pension System राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक दीर्घकालिक और लंबी निवेश की स्वैच्छिक निवेश योजना है जो सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) के बाद आपकी मदद करती है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) भारत के नागरिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन सह निवेश योजना है। यह सुरक्षित और विनियमित बाजार-आधारित रिटर्न के माध्यम से प्रभावी ढंग से आपकी सेवानिवृत्ति की योजना बनाने के लिए एक आकर्षक दीर्घकालिक बचत अवसर लाता है। यह योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित है। पीएफआरडीए द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (एनपीएसटी) एनपीएस के तहत सभी संपत्तियों का पंजीकृत मालिक है।
इस पेंशन स्कीम को PFRDA, द्वारा रेगुलेट किया जाता है जिसे संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित एक नियामक है। (Regulated by PFRDA, a regulator set up through an act of Parliament)

एनपीएस में कौन शामिल हो सकता है? Who can join NPS(नेशनल पेंशन सिस्टम)?
भारत का कोई भी नागरिक (निवासी और अनिवासी दोनों) 18-65 वर्ष के आयु वर्ग में (एनपीएस आवेदन जमा करने की तिथि के अनुसार) एनपीएस में शामिल हो सकता है।
और साथ ही में हां, NRI एनआरआई एक एनपीएस खाता खोल सकता है। एनआरआई द्वारा किए गए योगदान समय-समय पर आरबीआई और फेमा द्वारा निर्धारित नियामक आवश्यकताओं के अधीन हैं। हालांकि, ओसीआई (भारत के प्रवासी नागरिक) और पीआईओ (भारतीय मूल के व्यक्ति) कार्ड धारक और एचयूएफ एनपीएस खाता खोलने के लिए पात्र नहीं हैं।
क्या मैं अपने जीवनसाथी, बच्चे, रिश्तेदार आदि के साथ संयुक्त रूप से एनपीएस खाता खोल सकता हूं?
नहीं, एनपीएस खाता केवल अकेले ही खोला जा सकता है और फॅमिली या ग्रुप रूप से या HUF (Hindu Undivided Family) की ओर से खोला या संचालित नहीं किया जा सकता है .
कैसे काम करता है एनपीएस? How Nationa Pension System works?
सफलता पूर्वक नामांकन करने के बाद NPS के तहत ग्राहक को एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन – PRAN) नंबर दिया जाता है जैसे की खता नंबर के जैसे। एक बार पीआरएएन जनरेट हो जाने पर, NSDL-CRA एनएसडीएल-सीआरए (सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी) द्वारा खता धारक के पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ईमेल अलर्ट के साथ-साथ एक एसएमएस अलर्ट भेजा जाता है। जिसके बाद खता धारक यानि की सब्सक्राइबर जीवन भर एनपीएस में समय-समय पर और नियमित रूप से कुछ राशि का योगदान देता है। ताकि रिटायरमेंट के बाद उसे केअच्छा रेतुर्न मिल पाए. अभिदाता को कॉर्पस इस आदेश के साथ उपलब्ध कराया जाता है कि कॉर्पस के कुछ हिस्से को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन प्रदान करने या योजना से बाहर निकलने के लिए वार्षिकी में निवेश किया जाना चाहिए।
NPS Details
Tenure कार्यकाल | 65 साल की उम्र तक निवेश करेंnvest till the age of 65 years |
Interest rate ब्याज दर | 9% to 12% p.a. |
Investment | Starting at Rs.250 |
Maturity | निवेश राशि पर निर्भर करता है |
Tax Benefits Under NPS एनपीएस के तहत कर लाभ
आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसीडी (1) के तहत, एनपीएस खाताधारक अपनी सकल आय के 10% तक कर लाभ का दावा कर सकता है। हालांकि, आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसीई के तहत कर लाभ के रूप में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का दावा किया जा सकता है। धारा 80CCD (1B) के तहत, योजना के लिए किए गए किसी भी योगदान के लिए कर लाभ के रूप में 50,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का लाभ उठाया जा सकता है। कटौती के लिए पात्र अधिकतम राशि निम्न में से न्यूनतम होगी: बेसिक + डीए . का 10% सकल कुल आय नियोक्ता द्वारा किया गया वास्तविक योगदान